मानहानि मामले में दिल्ली अदालत ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को नया निर्देश जारी किया
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को निर्देश दिया कि वह अपने मानहानि के मुकदमे से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शेयर करें. इन नेताओं में आतिशी और संजय सिंह शामिल हैं. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संदीप दीक्षित को कथित मानहानि वाले बयानों वाली पेन ड्राइव की एक कॉपी को आप के नेताओं को भी देने का निर्देश दिया. दिल्ली की अदालत में मानहानि के मुकदमे में दावा किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पिछले साल 26 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय दीक्षित पर बीजेपी से करोड़ों रुपये लेने का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने AAP को हराने के लिए बीजेपी से मिल गई है.
कब होगी अगली सुनवाई
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेता जानबूझकर मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि 16 जनवरी को शिकायत के आधार पर आतिशी और सिंह को नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च को तय की गई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा था कि संदीप दीक्षित AAP को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपए लिये हैं. याचिका में आतिशी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने एक्स पर शेयर करने पर भी संदीप दीक्षित ने आपत्ति जताई गई थी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही है. आतिशी और संजय सिंह को एक कानूनी नोटिस भेज कर पोस्ट को हटाने को कहा गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने संदीप दीक्षित मानहानि मामले में कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट फीस जमा नहीं की है. इस वजह से कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए सिविल मानहानि याचिका दायर की थी. इसमें दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह पर कई सारे आरोप लगाए गए.

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