सदन में बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2024 के समर्थन में बोले सांसद

बरसो की  गुलामी को दूर करने का मोदीजी ने किया है सार्थक प्रयास : सांसद दर्शन सिंह भाजपा सांसद ने सदन में विपक्ष से कहा अधजल गगरी छलकत जाए

Half knowledge is always dangerous : Darshan singh

नई दिल्ली लोकसभा सदन में बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 पारित किया गया। जिसके समर्थन में नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने अपना मत रखते हुए कहा कि बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के 1856 के अधिनियम की जगह शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है। यह विधेयक हमारे देश की व्यापारिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने जा रहा है। 

अब तक हम जिस भारतीय लदान बिल के आधार पर कार्य कर रहे थे वह 1856 में बना था। जो आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था। लदान बिल से संबंधित कानून में संशोधन कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल एवं अद्यतन पारदर्शी ढांचा प्रदान करते हैं। कानून में संशोधन अधिनियमित किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी जो हमारे विपक्षी साथी बिल का विरोध कर रहे थे। उनसे कहना चाहूंगा हाफ नॉलेज इस ऑलवेज डेंजरस हमारे गांव में कहावत चलती है अधजल गगरी छलकत जाए। मैं मोदी जी का धन्यवाद इस रूप में भी करना चाहता हूं। कि जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में बने इस कानून में संशोधन करके वर्षों की गुलामी को दूर करने का सार्थक प्रयास किया है।

सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री को कोड करते हुए कहा कि पत्थर की छाती के आगे तूफान स्वयं झुक जाते हैं, अविचल विश्वासी के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। सांसद चौधरी ने कहा कि इस विधेयक के मुख्य बिंदुओं में हमारे अधिकारों का हस्तांतरण किया गया है। जिसमें यह विधेयक स्पष्ट रूप से वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होगा। जिसमें लदान बिल में निहित अनुबंध के संबंध में सभी अधिकारों को संपत्ति के साथ लदान बिल के प्रेषक या पृष्ठांकिती को हस्तांतरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक वास्तविक धारक के हाथों में हस्तांतरित लदान बिल को जहाज पर लदे माल के निर्णायक सबूत के रूप में माना जाएगा। चूंकि लदान बिल पर अधिकारों का समर्थन समुद्र द्वारा माल की ढुलाई में इसके उपयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक वाणिज्यिक प्रयोज्यता है और यह उन पृष्ठांकिती और प्रेषिती को वाद के अधिकारों और देनदारियों के हस्तांतरण को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यूज़ सोर्स : Delhi