“35% महिलाओं की आरक्षण में बदलाव: बिहार में अब नौकरी केवल डोमिसाइल होल्डर्स को ही मिलेगा”
पटना। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है।
बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि सरकार बनने पर वह युवा आयोग का गठन करेंगे।
दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि, ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगों को सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।

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