बैंक ने तय किया 686 करोड़ का मुआवजा, एपिस्टीन केस की पीड़ितों के लिए राहत
वाशिंगटन।अमेरिका में चर्चित जेफ्री एपिस्टीन सेक्स कांड से जुड़े मामले में बैंक ऑफ अमेरिका ने प्रभावित पीड़ितों को करीब 686 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के तौर पर देने पर सहमति जताई है। यह भुगतान उन लोगों के लिए होगा, जो वर्ष 2008 से 2019 के बीच कथित शोषण का शिकार हुए थे और जिन्होंने बैंक की भूमिका पर सवाल उठाए थे।
दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि बैंक ने एपिस्टीन से जुड़े खातों और लेन-देन में संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज किया, जिससे उसे वित्तीय लाभ हुआ। पीड़ितों की ओर से कहा गया कि यदि समय रहते उचित निगरानी की जाती, तो शोषण की घटनाओं को रोका जा सकता था। मामले में संघीय अदालत में समझौते का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर न्यायाधीश की अंतिम मंजूरी आवश्यक होगी।
बताया जा रहा है कि यह बैंक द्वारा ऐसे मामलों में किया गया तीसरा बड़ा समझौता है। समझौते के तहत पात्र पीड़ितों को दावों की समीक्षा के बाद मुआवजा वितरित किया जाएगा। इस फैसले को पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा रहा है, हालांकि बैंक ने किसी भी प्रकार की कानूनी गलती स्वीकार नहीं की है।

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