छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का प्रमोशन आदेश, 38 सिविल जज बने सीनियर डिवीजन जज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अदालती कामकाज और प्रशासनिक ऊंचे पदों पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को तरक्की देते हुए उन्हें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात करने का आदेश जारी किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल को लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
न्यायिक अफसरों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी
उच्च न्यायालय की तरफ से जारी की गई सूची के मुताबिक, काफी समय से जूनियर डिवीजन में अपनी सेवाएं दे रहे 38 न्यायिक अधिकारियों को उनके काम और पात्रता के आधार पर सीनियर डिवीजन में प्रमोट किया गया है। इस पदोन्नति के बाद अब इन सभी अधिकारियों को सीनियर डिवीजन के स्तर पर तय कानूनी और न्यायिक जिम्मेदारियों को संभालना होगा। इस कदम को अदालती कामकाज की रफ्तार और उसकी प्रभावशीलता को और बेहतर करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
मार्च और अप्रैल के महीनों से लागू होंगे नए आदेश
प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सभी अफसरों की पदोन्नति किसी एक तय तारीख से प्रभावी नहीं होगी। अलग-अलग अधिकारियों के लिए मार्च और अप्रैल महीने की अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं, जिनसे यह पदोन्नति मान्य होगी। इसके मुताबिक, इन सभी न्यायिक अधिकारियों को उनके नए पद के वेतनमान, लाभ और जिम्मेदारियां उनके लिए निर्धारित की गई तारीख से ही मिलनी शुरू होंगी।
उच्च न्यायालय ने जारी की अंतिम सूची
रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के दस्तखत के साथ आदेश जारी होते ही पूरे राज्य के न्यायिक विभाग में इस नई पदोन्नति सूची को तुरंत प्रभाव से अमल में ला दिया गया है। न्यायिक अफसरों के इस प्रमोशन को कानूनी व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इस कदम से 38 जजों को जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में भेजकर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है, जिसके बाद ये अधिकारी अब बड़े स्तर पर कानूनी मामलों की सुनवाई और निपटारा करेंगे।



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