बकरीद एडवाइजरी जारी, दिल्ली सरकार ने दिए 8 अहम निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा के कड़े रुख के बाद, प्रशासन ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर खुले और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली अवैध कुर्बानी को लेकर पहली बार एक आधिकारिक और सख्त आदेश जारी किया है। विकास विभाग के पशुपालन विंग द्वारा जारी इस निर्देश के तहत अब सड़कों, चौराहों और गलियों में पशुओं की कुर्बानी देने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने इस त्योहार को नियमों के दायरे में रहकर मनाने की हिदायत दी है।
सड़कों और गलियों में नहीं दी जा सकेगी कुर्बानी, नालियों में खून बहाने पर रोक
सरकारी आदेश के मुताबिक, आगामी 28 मई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार के दौरान किसी भी रिहायशी इलाके, सड़क या आम रास्ते पर कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही, प्रशासन ने साफ किया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले रक्त (खून) को सीधे नालियों या सार्वजनिक सीवरेज सिस्टम में बहाने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों से आने वाली शिकायतों और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन बेहद कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है।
लाइसेंस शुदा और तय ठिकानों पर ही मिलेगी अनुमति: कपिल मिश्रा
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कानून व्यवस्था और स्वच्छता से समझौता नहीं किया जाएगा और किसी को भी अवैध रूप से वध करने की छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद शनिवार को विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर सभी नागरिकों से शांति, आपसी सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध, पशु क्रूरता पर होगी कार्रवाई
प्रशासन द्वारा जारी की गई 8 बिंदुओं की विस्तृत एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिल्ली में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, त्योहार के नाम पर पशुओं को लाने और ले जाने (ट्रांसपोर्टेशन) के दौरान उनके साथ किसी भी तरह की बेरहमी या क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। बिना आधिकारिक लाइसेंस वाली जगहों पर मांस की बिक्री को भी अवैध घोषित किया गया है।
सार्वजनिक जगहों पर पशु मेला लगाने पर रोक, नजर रखेगी पुलिस
नए नियमों के तहत अब आम रास्तों या पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की खरीद-बिक्री (अवैध मंडियां) नहीं की जा सकेगी। सरकार ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पीसीआर (112) को सूचना दें। इस बार पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी दिल्ली में मुस्तैदी से नजर रखेंगी ताकि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा सके।

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