लोक शिक्षण संचालनालय का नया आदेश, गेस्ट टीचर्स को मिली सुरक्षा
मध्य प्रदेश। के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है. 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नियम को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है. पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने कर दिया है. वहीं इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी को जारी आदेश रद्द किया
सरकार ने नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्ष लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटा दी जाएंगी. लेकिन अतिथि शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी को जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया. अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत
सरकार के इस फैसले से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है. अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी की गई थी।

शाही ठाठ-बाट: 1.5 लाख मेहमान, टनों खाना—मदुरै की भव्य शादी चर्चा में
शिव साधना का खास राज: महादेव जपते हैं राम का यह मंत्र, आप भी जानें विधि
श्रीराम मंत्र की शक्ति: जानें अर्थ, फायदे और सही तरीके से जप कैसे करें
राशिफल 29 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
जिला प्रशासन की अनूठी पहल, नहरों के पानी से लबालब हुए 450 तालाब
ईंट निर्माण कार्य से आत्मनिर्भर बन रही हैं समूह की महिलाएं
महासंघ की कार्यप्रणाली को बनाये गतिशील एवं परिणामोन्मुख : राज्यमंत्री पंवार
प्रदेश में जंगली भैंसा प्रजाति का पुनर्स्थापन एक ऐतिहासिक अवसर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सही दवा-शुद्ध आहार' अभियान में जगदलपुर के चाट-गुपचुप सेंटरों और कॉस्मेटिक्स दुकानों का हुआ निरीक्षण
वन मंत्री केदार कश्यप ने भरा ऑनलाइन स्व-गणना पत्रक, नागरिकों से सहभागिता की अपील